पटियाला कोर्ट ने मानव तस्करी मामले में सिंगर दलेर मेहंदी के खिलाफ किसी भी प्रकार की सजा पर फिलहाल रोक लगा दी है. इस मामले में 16 मार्च को न्यायिक मजिस्ट्रेट निधि सैनी ने सुनवाई करते हुए दलेर को 2 साल की सजा सुनाई थी. लेकीन शुक्रवार को इस केस की सुनवाई के दौरान अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव कालरा ने दलेर के खिलाफ किसी भी तरह की सजा पर अभी के लिए रोक लगा दिया है. कोर्ट ने आदेश दिया कि इस केस की पूरी सुनवाई तक दलेर को किसी भी प्रकार सजा नहीं होगी.
18 मई को होगी अगली सुनवाई
दरअसल, दलेर के डिफेंस काउंसल ने उन्हें हुई 2 साल की सजा के फैसले को चुनौती देते हुए एक अपील दर्ज की थी जिसके बाद अब कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है. एक रिपोर्ट के अनुसार, पटियाला कोर्ट ने दलेर को ड्यूटी मजिस्ट्रेट के समक्ष 50,000 रुपए का बैल बॉन्ड जमा करने का आदेश भी दिया. इस मामले की अगली सुनवाई अब 18 मई को होगी.
क्या है मानव तस्करी मामला?
दरअसल, दलेर और उनके भाई शमशेर पर आरोप है कि उन्होंने सन 1998 और 1999 के दौरान गैरकानूनी तरीके से कई लोगों को अपनी टीम का हिस्सा बताकर अमरीका समेत कई और विदेशी लोकेशन्स पर भेजा है. इस मामले में 2003 में बख्शीश सिंह नामके एक व्यक्ति ने दलेर के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज करवा कर उनपर आरोप लगाया कि दलेर ने उनसे करीब 12 लाख रुपए लिए लेकिन उन्हें विदेश नहीं भेजा. इसी के साथ दलेर और उनके भाई ने उन्हें डराने और धमकाने की कोशिश भी की. इस मामले में दलेर के खिलाफ जालसाजी (सेक्शन 420) और क्रिमिनल कांस्पीरेसी (120-B) के तहत मामला दर्ज किया गया था.