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ज्यादा सामान ले जाने पर देना होगा जुर्माना: रेल यात्रा

Fines will be granted on carrying more goods: Rail travel

अगर आप रेल में सफर करते हैं तो इस खबर की जानकारी होना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि रेल सफर के दौरान यात्रियों को ज्यादा सामान रखने पर जुर्माना भी देना पड़ेगा। रेल प्रशासन द्वारा यात्रियों को बताया जाएगा कि सफर के दौरान वे कितना सामान रख सकते हैं।

उत्तर मध्य रेलवे (एनसीआर) इलाहाबाद जोन समेत देश के सभी जोनल रेलवे के स्टेशनों पर यात्रियों को यह भी बताया जाएगा कि तय सीमा से ज्यादा सामान लेकर वे सफर नहीं कर सकते। इसके लिए उन पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अभियान के दौरान यात्रियों को यह जानकारी दी जाएगी कि वह एसी फर्स्ट, एसी टू, एसी थ्री, स्लीपर, जनरल, चेयरकार आदि श्रेणी में कितना सामान ले जा सकते है।

दरअसल जनरल, स्लीपर एवं थर्ड एसी श्रेणी में अमूमन देखा गया है कि यात्री अधिक सामान लेकर सफर करते हैं। ऐसे में कोच के अंदर गैलरी तक ब्लॉक हो जाती है। इससे ट्रेन में अन्य यात्रियों को भी परेशानी होती है। जबकि नियम है कि अगर सामान ज्यादा है तो उसे यात्री बुक कराकर ले जाए। अगर यात्री के पास निर्धारित सीमा से अधिक सामान पाया गया तो अतिरिक्त सामान पर पार्सल चार्ज या न्यूनतम 50 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा।

श्रेणी            कितना सामान रख सकते हैं यात्री        इतनी है छूट
एसी फर्स्ट         70 किलोग्राम                                15 किलोग्राम
एसी टू              50 किलोग्राम                                 10 किलोग्राम
एसी थ्री           40 किलोग्राम                               10 किलोग्राम
स्लीपर            40 किलोग्राम                               10 किलोग्राम
जनरल            35 किलोग्राम                               10 किलोग्राम

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