featuredदेशबिहार

चारा घोटाला के चौथे मामले में लालू यादव को मिली सात साल की सजा

चारा घोटाले के दुमका ट्रेजरी (चौथा) केस में सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने लालू यादव को कुल 14 साल की सजा सुनाई। उन पर 60 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। सीबीआई के वकील ने बताया कि कोर्ट ने लालू प्रसाद के लिए आईपीसी और करप्शन एक्ट के तहत 7-7 सजा का एलान किया है। दोनों अलग-अलग चलेंगी। सजा सुनाए जाने के दौरान लालू रिम्स हॉस्पिटल में थे। वीसी के जरिए उनकी पेशी हुई। जज शिवपाल सिंह ने 19 मार्च को अवैध निकासी के मामले में लालू समेत 19 लोगों को दोषी करार दिया था। लालू पर चारा घोटाले से जुड़े 6 केस दर्ज हैं।

दुमका कोषागार से करीब 3.76 करोड़ रुपये की अवैध निकासी के मामले में दर्ज मुकदमा नंबर आरसी 38ए/96 में लालू प्रसाद यादव आरोपी बनाए गए थें. यह मामला 22 वर्षों तक सीबीआई की अदालत में चली सुनवाई के दौरान सीबीआई ने 49 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर कर करीब दो सौ गवाहों को पेश किया 49 आरोपियों में तीन सरकारी गवाह बन गए जिनमें से एक की मौत हो चुकी है जबकि दुमका के तत्कालीन कमिश्नर एसएन दुबे पर लगे आरोप ऊपरी अदालत से निरस्त हो गए

चारा घोटाला के दे‌वघर और चाईबासा मामले में लालू प्रसाद को पहले ही सजा सुनाई जा चुकी है देवघर मामले में साढ़े तीन साल और चाईबासा केस में पांच साल की सजा लालू यादव रांची की होटवार जेल काट रहे हैं अभी लालू यादव अपने ख़राब स्वास्थ्य के कारण जेल से बाहर अस्पताल में भर्ती हैं जहां उनका ईलाज चल रहा है

Leave a Reply

Exit mobile version