7th Pay Commission: सरकार सातवें वेतन आयोग का फायदा हरियाणा राज्य के पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को देने जा रही है। राज्य सरकार ने पेंशन रिवाइज करने का फैसला किया है। बढ़ी हुई पेंशन 1 जनवरी 2016 से लागू होगी। मतलब 2 साल का एरियर भी दिया जाएगा। चंडीगढ़ में एक आधिकारिक रिलीज में जानकारी दी गई कि पेंशन सातवें वेतन आयोग के पे मैट्रिक्स के मुताबिक दी जाएगी।
हरियाणा सरकार ने हरियाणा सिविल सेवा (संशोधित पेंशन) पार्ट-1 नियम, 2017 के तहत सेवा नियमों को अधिसूचित किया था, जो 1 जनवरी, 2016 से लागू थे। इन नियमों के मुताबिक 1 जनवरी 2016 से पहले रिटायर हुए लोगों की पेंशन में रिवीजन किया जा सकता है। अगर किसी की पेंशन या फैमिली पेंशन 1 जनवरी 2016 से शुरू हुई है तो हरियाणा सिविल सर्विस (रिवाइज्ड पेंशन) पार्ट 1 नियम, 2017 के मुताबिक उन्हें भी ज्यादा सैलरी मिलेगी।
नियमों के मुताबिक पेंशन रिवाइज करने की जिम्मेदारी उसी डिपार्टमेंट की है जिसमें कर्मचारी काम कर रहा था और रिटायर हो गया है या काम कर रहा है और रिटायर होने वाला है या नौकरी के दौरान उसकी मौत हो गई है और फैमली पेंशन दी जा रही है। पेंशन स्वीकृति प्राधिकरण (पीएसए) प्रासंगिक कार्यालयों के आधार पर वेतन के निर्धारण के लिए संबंधित कार्यालय को संपर्क करेगा और जल्द से जल्द संशोधित प्राधिकरण जारी करेगा।
गौरतलब है कि सातवें वेतन आयोग ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी में 14.27 फीसदी बेसिक पे बढ़ाने की सिफारिश की थी। इसके अलावा फिटमेंट फेक्टर को भी 2.57 गुना बढ़ाने की सिफारिश की थी। सातवें वेतन आयोग का लाभ मिलने के बाद न्यूनतम सैलरी 7,000 रुपए महीने से बढ़कर 18,000 रुपए महीने हो जाएगी। इसे केबिनेट ने जून 2016 में ही मंजूरी दे दी थी। केंद्रीय कर्मचारियों की मांग है कि न्यूनतम सैलरी को 18,000 रुपए महीने से बढ़ाकर 26,000 रुपए महीने किया जाए। वहीं फिटमेंट फेक्टर को 2.57 गुना से बढ़ाकर 3.68 गुना कर दिया जाए।