Pronounced death sentence for the two accused in the rape case of an eight-year-old girl.
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मध्य प्रदेश के मंदसौर में 8 साल की बच्ची से गैंग रेप केस में मंदसौर की विशेष अदालत ने दोनों आरोपियों आसिफ और इरफान को दोषी करार देते हुए फांसी की सज़ा सुनाई है.
गौरतलब है कि मंदसौर में 26 जून की शाम को स्कूल की छुट्टी के बाद पैदल अपने घर जा रही बच्ची को लड्डू खिलाने का लालच देकर अगवा किया गया था. वहीँ उसके साथ दुष्कर्म करने के बाद इन जानवरों ने उसे जान से मारने के लिए चाकू का सहारा लिया. 27 जून की सुबह शहर के बस स्टैंड के पास झाड़ियों में लहूलुहान हालत में बच्ची की लाश मिली थी.
वही इस मामले में पुलिस ने इरफान और आसिफ को गिरफ्तार करने के बाद भादंवि की धारा 376-डी (सामूहिक बलात्कार), 376 (2एन), 366 (अपहरण), 363 (अपहरण के दण्ड) और पॉक्सो एक्ट से संबधित धाराओं के तहत 10 जुलाई को आरोप पत्र दाखिल किया था. जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले में सिर्फ दो महीने के अंदर ही आरोपियों को सज़ा-ए-मौत दे दी.
5 दिसंबर 2017 को, मध्य प्रदेश विधानसभा ने सर्वसम्मति से अपराधियों को मौत की सजा देने के लिए एक बिल पारित किया, जो 12 वर्ष या उससे कम आयु की लड़कियों से बलात्कार करने के दोषी पाए गए हैं.
6 अगस्त को, संसद ने 12 साल से कम उम्र के लड़कियों से बलात्कार करने वालों के लिए कड़े सजा के लिए आपराधिक कानून (संशोधन) विधेयक, 2018 पारित किया.