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हजारों सीटों पर चुनाव नहीं होने से SC हैरान: पश्चिम बंगाल

SC surprised by not being elected to thousands of seats: West Bengal

उच्चतम न्यायालय मंगलवार को इस तथ्य पर हतप्रभ रह गया कि हाल ही में संपन्न पश्चिम बंगाल पंचायत चुनावों में हजारों सीटों पर चुनाव ही नहीं लड़ा गया. न्यायालय ने टिप्पणी की कि इन आंकड़ों से पता चलता है कि निचले स्तर पर लोकतंत्र काम नहीं कर रहा है. न्यायालय ने राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया कि वह बुधवार तक ऐसी सीटों के सही आंकड़ें उपलब्ध कराए. पश्चिम बंगाल में इस साल मई में ग्राम पंचायत , जिला परिषद और पंचायत समिति की 58692 सीटों के लिए हुए चुनाव में 20,159 पर चुनाव लड़ा ही नही गया. इन चुनावों में काफी हिंसा हुई थी.

क्या कहा कोर्ट ने?
प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए के खानविलकर और न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचूड़ की पीठ ने कहा , ‘‘हम इस तथ्य के प्रति बेखबर नहीं रह सकते कि राज्य में पंचायत चुनावों में इतनी बड़ी संख्या में सीटों पर चुनाव लड़ा ही नहीं गया. हमें यह बात परेशान कर रही है कि 48,000 ग्राम पंचायतों में 16,000 से अधिक निर्विरोध रहीं.’ पीठ ने कहा कि जिला परिषद और पंचायत समितियों की सीटों के लिए हुए चुनावों की भी यही स्थिति रही है. न्यायलय ने कहा कि यह विस्मित करने वाला है कि हजारों सीटें निर्विरोध रहीं . ये आकंड़े यही दर्शाते हैं कि निचले स्तर पर लोकतंत्र ठीक से काम नहीं कर रहा है.

पीठ ने पश्चिम बंगाल राज्य चुनाव आयोग को बुधवार तक एक हलफनामा दाखिल कर इसमें राज्य में स्थानीय निकायों में उन सीटों का सही विवरण मुहैया कराए जिन पर चुनाव ही नहीं लड़ा गया. न्यायालय ने राज्य चुनाव आयोग के फैसलों पर सवाल उठाए और कहा कि पहले उसने नामांकन पत्र दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाई और एक दिन के भीतर ही अपना आदेश वापस ले लिया.

पीठ ने कहा , ‘आप (राज्य चुनाव आयोग) कानून के अभिरक्षक हैं. यह विचित्र है कि इतनी अधिक सीटों पर चुनाव ही नहीं लड़ा गया. यदि कोई भी चुनाव नहीं लड़ रहा है तो फिर इसे लेकर कोई मुकदमा भी नहीं होगा जबकि हकीकत यह है कि इसे लेकर मुकदमे हुए और इसका मतलब है कि कुछ न कुछ गड़बड़ होने के तथ्य के प्रति सभी जानते थे. भाजपा की पश्चिम बंगाल इकाई की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पी एस पटवालिया ने कहा कि चुनाव के दौरान हिंसक घटनायें हुई और लोगों को नामांकन पत्र ही दाखिल नहीं करने दिए गए. उन्होंने जिलेवार उन सीटों का विवरण दिया जिन पर चुनाव लड़ा ही नहीं गया.

इससे पहले , शीर्ष अदालत ने राज्य चुनाव आयोग को पंचायत चुनावों में ई मेल के माध्यम से दाखिल होने वाले नामांकन पत्रों को स्वीकार करने के उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी थी. न्यायालय ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया था कि वह निर्विरोध चुनाव जीतने वाले प्रत्याशियों के नामों की घोषणा राजपत्र में नहीं करें. हालांकि पीठ ने चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था. न्यायालय ने कहा था कि ऐसे अनेक फैसले हैं जिनमें यह व्यवस्था दी गयी है कि एक बार चुनाव प्रक्रिया शुरू करने के बाद कोई भी अदालत इसमे हस्तक्षेप नहीं कर सकती.

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