Tax free sanitary napkin pads.
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जीएसटी से जुड़े फैसले लेने वाला शीर्ष निकाय जीएसटी परिषद की शनिवार को हुई बैठक में कई उत्पादों की दरों में बदलाव किया गया. काउंसिल की बैठक के बाद वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने प्रेस कॉफ्रेंस में बताया कि सैनिटरी नैपकिन को जीएसटी से मुक्त कर दिया गया है. इसकी काफी समय से मांग उठाई जा रही थी. सैनिटरी नैपकिन पर 12 फीसदी का कर लगाया जा रहा था जिसकी चौतरफा आलोचना हो रही थी. बदलाव 27 जुलाई से लागू होंगे. वित्त मंत्री गोयल ने कहा कि जीएसटी काउंसिल की विशेष बैठक 4 अगस्त को दिल्ली में होगी जिसमें एमएसएमई सेक्टर पर ध्यान दिया जाएगा. 28वें जीएसटी परिषद की बैठक से 500 की जगह 1000 रुपये से कम मूल्य के जूते पर 12 से घटाकर 5 प्रतिशत व पेंट, रेफ्रिजरेटर, वैक्यूम क्लीनर, 25 इंच तक की टीवी सेट आदि एक दर्जन इलेक्ट्रॉनिक्स सामानों पर 28 से घटाकर 18 प्रतिशत जीएसटी कर दिया गया है. लिथियम ऑयन बैटरी, वैक्यूम क्लीनर, फूड ग्राइंडर, मिक्सर, स्टोरेज वाटर हीटर पर अब 18 फीसदी जीएसटी लगेगाहेड ड्रायर, हैंड ड्रायर, पेंट, वार्निश, वाटर कूलर, मिल्क कूलर, आइसक्रीम कूलर पर भी जीएसटी 10 फीसदी घटा दिया गया है. इससे ये वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी. इससे अलावा, परफ्यूम, टॉयलेट स्प्रे आदि उत्पाद पर भी 10 फीसदी कम जीएसटी लगेगा.
हैंडबैग, ज्वेलरी बॉक्स, पेटिंग के लकड़ी के बॉक्स, हाथ से बने लैंप से जीएसटी घटाकर 12% कर दिया गया है. इसके अलावा, आयातित यूरिया पर 5% की कटौती की गई है. वॉशिंग मशीन पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है. इसके अलावा, आयातित यूरिया पर 5% की कटौती की गई है. वॉशिंग मशीन पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है. मूर्ति-पत्थर, संगमरमर, राखी, लकड़ी की मूर्तियां पर बड़ी राहत दी गई है. इन वस्तुओं पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा. वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इन निर्णयों से राजस्व के संग्रहण पर बहुत कम असर पड़ेगा. 100 वस्तुएं आज के निर्णय से प्रभावित होंगी. जीएसटी काउंसिल ने फैसला लिया है कि 5 करोड़ तक का टर्न ओवर वाले कारोबारियों को मासिक तौर पर जीएसटी जमा करना होगा लेकिन उन्हें तिमाही रिटर्न फाइल नहीं करना पड़ेगा. वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने यह जानकारी दी. गोयल ने कहा कि सरलीकरण सरकार की प्राथमिकता है. जल्द ही ट्रांसपोर्टरों के लिए जीएसटीएन से RFID लिंक किया जाएगा. इससे उनकी परेशानियां कम होंगी.