दशकों पुराने मामले में पंजाब के मंत्री और कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू की मुश्किलें आने वाले समय में बढ़ सकती हैं। उनकी ही सरकार ने कोर्ट में इस मामले में सिद्धू को सजा देने की मांग की है। पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में वर्ष 1988 के पटियाला रोड रेज मामले में क्रिकेटर से नेता बने नवजोत सिद्धू की सजा को बरकरार रखने की मांग की है। तकरीबन 30 साल पुराने इस मामले में पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने सिद्धू को दोषी ठहराते हुए तीन साल कैद की सजा सुनाई थी। पंजाब के मंत्री ने सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी थी।
बता दें कि रोड रेज के इस मामले में सिद्धू की पिटाई से गुरनाम सिंह की मौत हो गई थी। इस मामले में सिद्धू के खिलाफ एक अर्जी दाखिल की गई थी, जिसमें उनके एक इंटरव्यू का हवाला दिया गया था। इसमें उन्होंने कथित तौर पर माना था कि उन्होंने गुरनाम की पिटाई की थी, जिससे उसकी मौत हो गई थी। सिद्धू ने इस अर्जी का विरोध किया है। अब कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में नवजोत सिद्धू की सजा को बरकरार रखने की मांग की है। सिद्धू इन आरोपों को शुरू से खारिज करते रहे हैं।