Triple divorce bill will be introduced in the Rajya Sabha with these three amendments
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विपक्ष के विरोध की वजह से ट्रिपल तलाक बिल राज्यसभा में लंबे समय से अटका पड़ा है. हालांकि इसे लोकसभा में सरकार पारित करा चुकी है. वही कैबिनेट की मंज़ूरी के बाद ट्रिपल तलाक बिल को तीन संशोधनों के साथ आज राज्यसभा में पेश किया जाएगा. शुक्रवार को सत्र ख़त्म होने से पहले अगर सरकार बिल को राज्यसभा में पारित नहीं करा पाती है तो, अध्यादेश लाकर इसे लागू करने का विकल्प खुला रखा है. माना जा रहा है कि कांग्रेस तीन तलाक बिल को सेलेक्ट कमेटी को भेजने की मांग कर सकती है.
आपको बता दें कि बिल के प्रावधानों पर विपक्ष और कुछ मुस्लिम संगठनों के विरोध के बाद भी सरकार ने बिल में थोड़े संशोधन किए हैं. जोकि इस प्रकार है-
(पहला संशोधन)
पहले का प्रावधान : पहले कोई भी केस दर्ज करा सकता था. इतना ही नहीं पुलिस खुद की संज्ञान लेकर मामला दर्ज कर सकती थी.
संशोधन : अब पीड़िता, और सिर्फ सगा रिश्तेदार ही केस दर्ज करा सकेगा.
(दूसरा संशोधन)
पहले का प्रावधान : पहले गैर जमानती अपराध और संज्ञेय अपराध था. पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती थी.
संशोधन : मजिस्ट्रेट को ज़मानत देने का अधिकार होगा.
(तीसरा संशोधन)
पहले का प्रावधान : पहले समझौते का कोई प्रावधान नहीं था.
संशोधन : मजिस्ट्रेट के सामने पति-पत्नी में समझौते का विकल्प भी खुला रहेगा