लखनऊ: पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के 93वें जन्मदिन के अवसर पर सोमवार (25 दिसंबर) को प्रदेश की विभिन्न जेलों से 93 कैदी रिहा किये गये. राज्य की योगी सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री के सम्मान में इन कैदियों को रिहा करने का निर्णय लिया था. प्रमुख सचिव गृह अरविंद कुमार सिंह ने बताया, ‘‘इन कैदियों को आज रिहा कर दिया गया.’’ ये कैदी प्रदेश की विभिन्न जेलो में बंद थे और इन कैदियों में से ज्यादातर वे कैदी शामिल हैं जिन्होंने अपनी सजा तो पूरी कर ली थी, लेकिन विभिन्न कारणों जैसे जुर्माना आदि न जमा करने के कारण जेल में बंद थे.
सिंह ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री के 93वें जन्मदिन के अवसर पर 93 कैदियों को जेल से रिहा करने का फैसला किया गया था. इन कैदियों ने अपनी जेल की सजा पूरी कर ली थी, लेकिन इन पर जो जुर्माना लगाया गया था और वे इसे नहीं भर पाने की वजह से रिहा नहीं हो पा रहे थे. इन सभी कैदियों का जुर्माना भरने के लिये जेल विभाग ने विभिन्न स्वंय सेवी संस्थाओं और ट्रस्ट आदि की मदद ली. ऐसे कैदियों की संख्या 135 थीं जिनमें से 93 की सूची बनायी गयी और उन्हें आज रिहा कर दिया गया.
वाजपेयी ने लखनऊ लोकसभा सीट का पांच बार 1991,1996,1998,1999 और 2004 में प्रतिनिधित्व किया था. उसके बाद वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव में लालजी टंडन लखनऊ के सांसद बने जबकि वर्ष 2014 में राजनाथ सिंह यहां से सांसद निर्वाचित हुए थे.
पूर्व प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर मथुरा से एक कैदी रिहा
पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के 93वें जन्मदिन पर राज्य सरकार द्वारा विभिन्न जेलों में अलग-अलग अभियोगों में सजा काट रहे 93 बंदियों को रिहा किए जाने की घोषणा के क्रम में मथुरा से भी एक कैदी को रिहा किया गया. यह अभियुक्त अलीगढ़ का रहने वाला है तथा उसके खिलाफ सिद्ध हुए दोष की सजा काटने के बाद जुर्माना नहीं भरने के एवज में मिली 4 माह 17 दिन की सजा काट रहा था. जिसमें से अभी वह केवल 51 दिन की सजा काट पाया था.
जिला कारागार के अधीक्षक शैलेंद्र कुमार मैत्रेय ने बताया, ‘इस संबंध में प्राप्त शासनादेश के अनुसार मथुरा जिला कारागार में रेलवे की सम्पत्ति चुराने के अभियोग में भादवि की धारा 356, 382/411, आर्म्स एक्ट की धारा 4/25 एवं रेलवे एक्ट की धारा 147 के तहत मिली सजा काट चुके अलीगढ़ निवासी रिंकू पुत्र अशर्फीलाल (22) को 13,378 का जुर्माना वसूल कर रिहा कर दिया गया है.’
उन्होंने बताया, ‘रिंकू इन दिनों अर्थदण्ड नहीं भर पाने के कारण सजा काट रहा था. उस पर लगे 21,500 रुपए के अर्थदण्ड में से 13,378 रुपए का जुर्माना गोवर्धन से भाजपा के विधायक ठाकुर कारिंदा सिंह द्वारा भर दिए जाने के कारण सरकार के निर्देशानुसार उसे रिहा कर दिया गया.’